पटना सिविल कोर्ट ने खान सर के खिलाफ दर्ज आर्म्स एक

खान सर की गिरफ्तारी पर रोक, वकील बोले - आत्मरक्षा में गोली चलाई, रौशन सर की जमानत पर फैसला

खान सर को पटना कोर्ट से राहत

खान सर को पटना सिविल कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। पटना सिविल कोर्ट ने खान सर का अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। खान सर के खिलाफ पटना पुलिस ने आर्म्स एक्ट और जानलेवा हमले को लेकर मामला दर्ज किया गया था। मामला दर्ज होने के बाद खान सर गायब हो गए। उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी रह रही थी। इस बीच खान सर के वकील ने शनिवार को ऑनलाइन अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की थी। जिस पर आज सुनवाई हुई।

20 जून को सुनवाई

कोर्ट ने पुलिस से केस डायरी की भी मांग की है। अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि अगले आदेश या अगली सुनवाई तक संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कोई कठोर या दबावपूर्ण कार्रवाई न की जाए। खान सर की तरफ से पेश हुए वकील ने कोर्ट से कहा कि गोली आत्मरक्षा में चलाई गई। किसी तरह से भय फैलाना मकसद नहीं था। वकील ने बताया कि खान सर की अग्रिम जमानत याचिका पर 20 जून को सुनवाई होगी। 

रौशन सर की जमानत पर फैसला

इधर, सोमवार को खान ग्लोबल स्टडीज के डायरेक्टर खान सर की ओर से पटना के जिला एवं सत्र कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की गई। खान सर पर हत्या की कोशिश और हथियारों के अवैध इस्तेमाल का केस दर्ज है। इधर, खान सर की कोचिंग पर हमला मामले में जेल में बंद ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर रौशन आनंद की जमानत पर भी आज फैसला आ सकता है। इसी मामले में जेल में बंद खान सर के 2 सिक्योरिटी गार्ड दीपक कुमार और तालेबर सिंह की जमानत पर भी सुनवाई हुई। 

छात्रों ने की रिहाई की मांग

अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद पुलिस से सबूत मांगे। दोनों सुरक्षा गार्डों की जमानत याचिका पर आज फैसला आ सकता है। कल कोर्ट ने सुनवाई के बाद आदेश सुरक्ष‍ित रख लिया गया था। बता दे दोनों गार्ड्स को 4 जून को गिरफ्तार किया गया था। उधर, रौशन आनंद की रिहाई की मांग को लेकर पटना में सोमवार को छात्रों ने कैंडल मार्च निकाला। छात्रों ने रौशन सर के समर्थन में नारेबाजी और खान सर की गिरफ्तारी की मांग की। कुछ छात्र हाथों में पोस्टर लिए नजर आए। इनमें लिखा था- ‘झूठे केस में हमारा जीवन मत बर्बाद करो’, 'मैं निर्दोष हूं'।