पत्थर से कुचकर महिला की हत्या करने के आरोपी सोमरा उरांव की जमानत याचिका खारिज
न्यूज11 भारत रांची/डेस्कः पत्थर से कुचकर महिला की हत्या करने के मामले में ट्रायल फेस कर रहे आरोपी सोमरा उरांव को राहत नहीं मिली है. अपर न्याययुक्त शैलेन्द्र कुमार की कोर्ट ने सोमरा उरांव को बेल देने से इनकार करते हुए जमानत याचिका खारिज कर दी है. बता दें कि, बेड़ो निवासी पूनम लकड़ा की हत्या 28 अक्टूबर 2023 को निर्मम तरीके से कर दी गई थी. जिसका आरोप मृतिका के भाई दिलीप उरांव समेत अन्य पर है. पूनम का उनके भाई दिलीप उरांव से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था. बेशकीमती जमीन पर कब्जा और फोर लेन सड़क के लिए अधिग्रहीत हुए जमीन का मुआवजा को लेकर विवाद था. पूनम मजदूरी कर खुद का और अपनी मां का जीवन यापन करती थी. हत्याकांड को लेकर पूनम की मां और बहन ने जमीन विवाद में हत्या करने का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई थी. जिसमे मृतिका के भाई पर अज्ञात अपराधियों से मिलकर हत्या करने का आरोप लगाया गया था. बेड़ो पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मृतिका के भाई दिलीप उरांव समेत सोमरा उरांव, विकास कुमार मुंडा और आकाश उरांव को गिरफ्तार किया था. ये भी पढ़ें- स्वास्थ्य मंत्री डॉ इरफान अंसारी ने कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल से की मुलाकात, संगठन को लेकर हुई चर्चा