MP Teachers Transfer Policy: स्वैच्छिक तबादला लेने पर खत्म होगी सीनयरटी, पसंदीदा स्कूल के लिए 19 जून से आवेदन
मध्यप्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग की नई तबादला नीति ने शिक्षकों की चिंता बढ़ा दी है। विभाग ने स्वैच्छिक स्थानांतरण (वॉलेंटरी ट्रांसफर) चाहने वाले शिक्षकों से 19 से 23 जून तक ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं, लेकिन नई व्यवस्था के तहत तबादला लेने वाले जिला और संभाग कैडर के शिक्षकों की वरिष्ठता प्रभावित होगी। इससे भविष्य में पदोन्नति और अन्य सेवा लाभों पर असर पड़ सकता है।
स्वैच्छिक तबादले पर वरिष्ठता सूची में सबसे नीचे होंगे शिक्षक
नई नीति के अनुसार स्वैच्छिक स्थानांतरण लेकर दूसरे स्कूल में जाने वाले जिला कैडर के सहायक शिक्षक और संभागीय कैडर के माध्यमिक शिक्षक नई पदस्थापना वाली जगह पर वरिष्ठता सूची में सबसे नीचे माने जाएंगे। वहां पहले से कार्यरत सभी शिक्षकों के बाद उनकी वरिष्ठता तय होगी।शिक्षकों का कहना है कि इससे उनके प्रमोशन, पदस्थापन और अन्य सेवा संबंधी लाभ प्रभावित हो सकते हैं। यही वजह है कि बड़ी संख्या में शिक्षक स्वैच्छिक तबादले से दूरी बना सकते हैं।
90 फीसदी शिक्षक तबादला प्रक्रिया से हो सकते हैं बाहर
शिक्षा विभाग के नए नियमों के अनुसार तबादले के लिए ई-अटेंडेंस भी एक महत्वपूर्ण पात्रता शर्त बनाई गई है। विभाग जनवरी, फरवरी और मार्च 2026 की उपस्थिति के आधार पर 90 प्रतिशत ई-अटेंडेंस की गणना कर रहा है।इन महीनों में बोर्ड परीक्षाएं और अन्य शैक्षणिक गतिविधियां होने के कारण कई शिक्षकों की ऑनलाइन उपस्थिति निर्धारित मानक तक नहीं पहुंच सकी। ऐसे में बड़ी संख्या में शिक्षक तबादले की पात्रता खो सकते हैं। जानकारों का अनुमान है कि इन शर्तों के चलते लगभग 90 प्रतिशत शिक्षक तबादला प्रक्रिया से बाहर हो सकते हैं।
व्याख्याताओं पर लागू नहीं होगा वरिष्ठता खत्म होने का नियम
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कैडर |
स्तर |
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प्राथमिक शिक्षक |
जिला स्तर |
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माध्यमिक शिक्षक |
संभाग स्तर |
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व्याख्याता (उच्च माध्यमिक) |
राज्य स्तर |
नई व्यवस्था में वरिष्ठता प्रभावित होने का नियम केवल जिला और संभाग कैडर पर लागू होगा। राज्य स्तरीय कैडर होने के कारण व्याख्याताओं पर यह प्रावधान लागू नहीं होगा।
जनगणना ड्यूटी वाले शिक्षक भी नहीं कर सकेंगे आवेदन
जनगणना कार्य में लगे शिक्षकों के लिए पहले से जारी आदेशों के अनुसार वे फरवरी 2027 तक स्थानांतरण के लिए आवेदन नहीं कर सकेंगे। इससे भी बड़ी संख्या में शिक्षक तबादला प्रक्रिया से बाहर रह जाएंगे।
19 से 23 जून तक भरनी होगी चॉइस
स्कूल शिक्षा विभाग के निर्देशों के अनुसार स्वैच्छिक स्थानांतरण चाहने वाले शिक्षकों को 19 जून से 23 जून के बीच ऑनलाइन चॉइस फिलिंग करनी होगी। इसके आधार पर रिक्त पदों पर स्थानांतरण की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी।