उत्तराखंड सरकार ने बकरीद के अवकाश की तारीख बदली, 28 मई को होगी छुट्टी
उत्तराखंड सरकार ने ईद-उल-जुहा के सार्वजनिक अवकाश की तारीख में बदलाव किया है। प्रदेश में अब 27 मई के बजाय 28 मई को बकरीद की छुट्टी रहेगी। सामान्य प्रशासन विभाग ने, 26 मई को इस संबंध में आधिकारिक संशोधन विज्ञप्ति जारी की।
28 मई को बकरीद की छुट्टी
शासन के सचिव राजेंद्र कुमार द्वारा जारी आदेश के मुताबिक, 24 दिसंबर 2025 को जारी वार्षिक अवकाश सूची में आंशिक संशोधन किया गया। राज्य सरकार ने सम्यक विचारोपरांत यह निर्णय लिया है कि बकरीद का सार्वजनिक अवकाश अब 28 मई 2026 को पूरे राज्य में लागू होगा। यह आदेश केवल प्रदेश के सरकारी दफ्तरों तक सीमित नहीं है। अधिसूचना में स्पष्ट किया गया कि 'नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, 1881' की धारा 25 के तहत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, राज्य के सभी बैंक, कोषागार (ट्रेजरी) और उप-कोषागार भी अब 28 मई को बंद रहेंगे।
सभी कर्मचारियों को अवकाश
उत्तराखंड सरकार ने इस संशोधित आदेश की प्रतिलिपि नैनीताल हाईकोर्ट, राज्यपाल व मुख्यमंत्री कार्यालय, पुलिस महानिदेशक, सभी मंडलायुक्तों और प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को भेजी है। इसके अलावा, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) और भारतीय स्टेट बैंक देहरादून को भी सूचनार्थ और आवश्यक कार्यवाही के लिए सूचित किया गया। इस फैसले से राज्य के सरकारी कर्मचारियों, शिक्षकों और बैंक कर्मियों के बीच अवकाश को लेकर स्थिति स्पष्ट हो गई है।
वक्फ बोर्ड के निर्देश
इधर, उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने आगामी ईद के लिए सख्त दिशा-निर्देश जारी किए। ईद की नमाज केवल निर्धारित ईदगाहों या मस्जिद परिसरों में अदा की जाएगी। किसी भी हालत में सार्वजनिक मार्गों या सड़कों पर नमाज पढ़ने की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा आदेश का उल्लंघन करने वाली प्रबंधन समितियों के खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी।