टेलीग्राम पर NEET री-एग्जाम तक रोक रहेगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने टेलीग्राम की केंद्र सरकार के बैन के खिलाफ लगाई याचिका को खारिज कर दिया। जस्टिस तेजस कारिया ने कहा, ‘ सरकार के पास IT एक्ट की धारा 69A के तहत बैन लगाने का अधिकार है।’
Telegram पर रहेगी रोक
अदालत ने कहा, ‘इस मामले पर कोर्ट की रिव्यू कमेटी ने भी सरकार के फैसले की जांच की थी। केंद्र सरकार ने पूरी समझदारी से काम लिया है, इसमें किसी तरह की जल्दबाजी या लापरवाही नहीं दिखती।’ सरकार ने 16 जून को NEET री-एग्जाम से पहले टेलीग्राम पर 22 जून तक अस्थायी बैन लगा दिया था। इसके बाद Telegram ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। गुरुवार को मामले की सुनवाई पूरी हुई और कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
सरकार की दलील
कोर्ट में सरकार ने दलील दी थी कि री-एग्जाम से पहले टेलीग्राम के दुरुपयोग की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। इस पर कोर्ट ने पूछा था कि कुछ परीक्षार्थियों की वजह से 15 करोड़ Telegram यूजर्स के अधिकारों पर रोक कैसे लगाई जा सकती है। कोर्ट ने आज 21 जून को होने वाली NEET री-एग्जाम से जुड़े मामलों पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि परीक्षा से जुड़े सभी मामले पहले से ही जस्टिस पीएस नरसिम्हा की बेंच में लिस्टेड हैं। इसमें कोई तत्काल सुनवाई की जरूरत नहीं है।