छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में Lottee Choco Pie को लेकर खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। जांच के बाद उत्पाद के एक बैच को ‘असुरक्षित’ घोषित किया गया है। इसके साथ ही जिले में इस बैच की बिक्री, भंडारण और वितरण पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है।
जांच में तय सीमा से ज्यादा परिरक्षक
खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने Lottee ब्रांड के 672 ग्राम पैक का नमूना जांच के लिए भोपाल की खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला कैली लैब प्राइवेट लिमिटेड भेजा था। जांच रिपोर्ट क्रमांक आर-0565/2026 (10565/10/07/2026), दिनांक 21 जुलाई 2026 के अनुसार, उत्पाद में निर्धारित सीमा से अधिक परिरक्षक (Preservative) पाए गए। रिपोर्ट के आधार पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के प्रावधानों के तहत उत्पाद को असुरक्षित घोषित किया गया।
इसी बैच पर लगी रोक
जांच में संबंधित उत्पाद का बैच नंबर NM10DC2 दर्ज है। इसकी निर्माण तिथि 10 अप्रैल 2026 और समाप्ति तिथि 9 अप्रैल 2027 है।
जनस्वास्थ्य के लिए संभावित खतरे को देखते हुए प्रशासन ने इस बैच के उत्पाद की बिक्री और उपभोग पर रोक लगाने का निर्णय लिया है।
दुकानदारों को स्टॉक वापस लेने के निर्देश
जिला प्रशासन ने दुर्ग के सभी खाद्य व्यवसाय संचालकों, वितरकों, थोक विक्रेताओं और खुदरा विक्रेताओं को संबंधित बैच की बिक्री, भंडारण और वितरण तत्काल रोकने के निर्देश दिए हैं। जिन कारोबारियों के पास इस उत्पाद का स्टॉक मौजूद है, उन्हें उसे बाजार से वापस मंगाने की प्रक्रिया पूरी करने और इसकी सूचना संबंधित अधिकारियों को निर्धारित प्रारूप में देने को कहा गया है।
वापस मंगाए गए उत्पाद का होगा निपटान
वापस मंगाए गए उत्पाद का निपटान खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 और खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम, 2011 के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा।
नियम तोड़े तो होगी कार्रवाई
खाद्य सुरक्षा अधिकारी को आदेश का पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए हैं। संबंधित बैच को बेचने या वितरित करने वाले लोगों के खिलाफ आवश्यक वैधानिक कार्रवाई भी की जाएगी। साथ ही अधिकारियों को संबंधित बैच का स्टॉक उपलब्ध होने की स्थिति में उसे वापस मंगाने की प्रक्रिया की निगरानी कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।