मध्य प्रदेश के लाखों सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए राहतभरी खबर है। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद वित्त विभाग ने आदेश जारी कर 80 वर्ष और उससे अधिक आयु के पेंशनर्स को अतिरिक्त पेंशन देने का प्रावधान लागू कर दिया है। नए आदेश के अनुसार 80 वर्ष की आयु पूरी करने पर मूल पेंशन में 20 प्रतिशत और 85 वर्ष की आयु पूरी करने पर 30 प्रतिशत अतिरिक्त राशि मिलेगी।इस फैसले से प्रदेश के लगभग 4.50 लाख पेंशनर्स और पारिवारिक पेंशनधारकों को लाभ मिलने की उम्मीद है।
हाईकोर्ट के फैसले के बाद जारी हुआ आदेश
जानकारी के अनुसार, यह मामला सेवानिवृत्त कर्मचारी शंकरलाल शर्मा द्वारा दायर याचिका के बाद सामने आया। याचिका में बुजुर्ग पेंशनर्स को अतिरिक्त पेंशन का लाभ दिए जाने की मांग की गई थी। मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने पेंशनर्स के पक्ष में निर्णय सुनाते हुए राज्य सरकार को नियमों के अनुरूप कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इसके बाद वित्त विभाग ने आदेश जारी कर अतिरिक्त पेंशन की व्यवस्था लागू कर दी।
किस उम्र में कितना मिलेगा अतिरिक्त लाभ
वित्त विभाग के आदेश के अनुसार—
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आयु
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अतिरिक्त पेंशन
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80 वर्ष पूर्ण होने पर
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20 प्रतिशत
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85 वर्ष पूर्ण होने पर
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30 प्रतिशत
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यह अतिरिक्त राशि मूल पेंशन पर देय होगी और पात्र पेंशनर्स को निर्धारित नियमों के अनुसार भुगतान किया जाएगा।
4.5 लाख पेंशनर्स को मिलेगा फायदा
राज्य सरकार के इस निर्णय से लगभग 4.50 लाख पेंशनर्स को सीधा लाभ मिलेगा। विशेष रूप से अधिक आयु वाले सेवानिवृत्त कर्मचारियों को बढ़ती महंगाई, चिकित्सा खर्च और दैनिक जरूरतों के बीच अतिरिक्त आर्थिक सहायता प्राप्त होगी।
कर्मचारी संघ ने किया स्वागत
मप्र शासकीय कर्मचारी संघ के महामंत्री उमाशंकर तिवारी ने फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि हाईकोर्ट के निर्णय और वित्त विभाग के आदेश से प्रदेश के बुजुर्ग पेंशनर्स को बड़ी राहत मिलेगी।उन्होंने कहा कि बढ़ती उम्र में स्वास्थ्य सेवाओं और रोजमर्रा के खर्चों का दबाव लगातार बढ़ता है। ऐसे में अतिरिक्त पेंशन उनके लिए आर्थिक संबल साबित होगी।