chinese manja death case: चाइनीज मांझे से मौत हुई तो अब गैर इरादतन हत्या : हाईकोर्ट ने दिया फैसला

high-court-strict-on-chinese-manja-death-case

chinese manja death case: चाइनीज मांझे से मौत हुई तो अब गैर इरादतन हत्या : हाईकोर्ट ने दिया फैसला

chinese manja death case चाइनीज मांझे से मौत हुई तो अब गैर इरादतन हत्या  हाईकोर्ट ने दिया फैसला

chinese manja death case: चाइनीज मांझे से हो रही लगातार मौतों को लेकर इंदौर  हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है. अदालत ने साफ तौर पर कहा है कि प्रतिबंध के बावजूद इस तरह के हादसे होना बेहद गंभीर बात है और अब ऐसे मामलों को हल्के में नहीं लिया जाएगा। कोर्ट ने संकेत दिए हैं कि अगर चाइनीज मांझे के कारण किसी व्यक्ति की जान जाती है, तो संबंधित व्यक्ति पर गैर-इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया जा सकता है।

chinese manja death case: अभिभावक जिम्मेदार

हाई कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि अगर कोई नाबालिग चाइनीज मांझा उड़ाते हुए पकड़ा जाता है, तो उसके अभिभावकों को भी जिम्मेदार माना जाएगा। ऐसे मामलों में माता-पिता के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जा सकती है.अदालत का कहना है कि बच्चों की गतिविधियों पर निगरानी रखना अभिभावकों की जिम्मेदारी है। Also Read-Sagar Temple Chori News: सागर में जैन मंदिर से हुई लाखों की चोरी, CCTV कैमरा तक चुरा ले गएं चोर!

chinese manja death case: मकर संक्रांति को लेकर खास चिंता

कोर्ट ने 14 जनवरी को मकर संक्रांति का उल्लेख करते हुए कहा कि इस दिन पतंगबाजी बड़े पैमाने पर होती है। ऐसे में प्रतिबंधित मांझे के इस्तेमाल से गंभीर और जानलेवा हादसों की आशंका बढ़ जाती है.इसी वजह से हाई कोर्ट ने इंदौर सहित अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले 14 जिलों से यह जानकारी मांगी है कि अब तक क्या कदम उठाए गए हैं और आगे क्या कार्ययोजना है। Also Read-Makar Sankranti 2026: इस दिन से शुरु हो जाते है शुभ काम, जानिए महत्व!

राज्य शासन ने बताया

राज्य शासन ने अदालत को बताया कि चाइनीज मांझे को लेकर लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान चलाए जा रहे हैं। इसके साथ ही इसकी बिक्री रोकने के लिए अलग-अलग स्तर पर कार्रवाई भी की जा रही है.हालांकि कोर्ट ने साफ संकेत दिए कि केवल जागरूकता अभियान से काम नहीं चलेगा, परिणाम भी दिखने चाहिए।

एक हादसा, जिसने मामला तेज किया

30 नवंबर को चाइनीज मांझे की चपेट में आकर 17 वर्षीय गुलशन की मौत हो गई थी. इसके बाद उसके पिता ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी और मांग की थी कि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सख्त व्यवस्था बनाई जाए. इसी याचिका के आधार पर हाई कोर्ट ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लेकर सुनवाई शुरू की.
हाई कोर्ट का संदेश साफ 
हाई कोर्ट का संदेश सीधा है,  पतंग उड़ाना शौक हो सकता है, लेकिन किसी की जान की कीमत पर नहीं. अब चाइनीज मांझे से जुड़ी लापरवाही को गंभीर अपराध के तौर पर देखा जाएगा.  

संबंधित सामग्री

जबलपुर में शादी का झांसा देकर टीचर ने किया रेप, जान से मारने की दी धमकी

राज्य

जबलपुर में शादी का झांसा देकर टीचर ने किया रेप, जान से मारने की दी धमकी

जबलपुर के रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के शिक्षक पर छात्रा को PhD कराने के बहाने दुष्कर्म का आरोप लगा, शिक्षक की सेवाएं समाप्त।

साहस की मूर्ति को CM डॉ. मोहन ने किया नमन, कहा- अद्वितीय पराक्रम-साहस की मिसाल थीं रानी दुर्गावती

राज्य

साहस की मूर्ति को CM डॉ. मोहन ने किया नमन, कहा- अद्वितीय पराक्रम-साहस की मिसाल थीं रानी दुर्गावती

मध्यप्रदेश के सीएम डॉ. मोहन यादव ने रानी दुर्गावती के बलिदान दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि दी और विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा की।

CM भजनलाल ने सांगानेर को दी 650 करोड़ की सौगात, आम जनता को सौंपे पट्टे

राज्य

CM भजनलाल ने सांगानेर को दी 650 करोड़ की सौगात, आम जनता को सौंपे पट्टे

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सांगानेर स्टेडियम में 650 करोड़ रुपये के विकास कार्यों का शिलान्यास किया। इस अवसर पर कई अन्य परियोजनाओं की भी घोषणा की गई।

भोपाल में कोचिंग सेंटर का हो रहा निरीक्षण, फिजिक्स वाला होगी सील

राज्य

भोपाल में कोचिंग सेंटर का हो रहा निरीक्षण, फिजिक्स वाला होगी सील

भोपाल में फायर डिपार्टमेंट ने कोचिंग सेंटर्स का सख्त निरीक्षण शुरू किया, 40 से अधिक संस्थानों को नोटिस जारी किए गए। सुरक्षा मानकों की अनदेखी पर कई संस्थानों पर कार्रवाई की जा सकती है।

कोलकाता: निर्माणाधीन गोदाम के ढहने से अब तक 3 की मौत, कई लोग मलबे में दबे

देश-विदेश

कोलकाता: निर्माणाधीन गोदाम के ढहने से अब तक 3 की मौत, कई लोग मलबे में दबे

कोलकाता के तारातला इलाके में एक निर्माणाधीन गोदाम का शेड ढह गया, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई और 40 से अधिक लोग मलबे में दबे हुए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है।