नोएडा में धारा 163 लागू, प्रदर्शन-धरना देना नियमों के खिलाफ

धारा 163 लागू नोएडा में

नोएडा में धारा 163 लागू, प्रदर्शन-धरना देना नियमों के खिलाफ

नोएडा-ग्रेटर नोएडा में धारा 163 लागू की गई है, जिससे विरोध प्रदर्शनों और त्योहारों के दौरान शांति बनाए रखने के उद्देश्य से सख्त नियम लागू होंगे।

नोएडा में धारा 163 लागू प्रदर्शन-धरना देना नियमों के खिलाफ

धारा 163 लागू नोएडा में |

UP के नोएडा-ग्रेटर नोएडा में पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में आ गया है। हाल ही में श्रमिकों के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस कोई लापरवाही नहीं बरत रही है। ऐसे में बकरीद और आगामी त्योहारों को देखते हुए प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। 3 दिन यानी 28 मई से 30 मई तक जिले में धारा 163 लागू रहेगी। अगर किसी ने नियम तोड़ने की कोशिश की तो कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी।

प्रदर्शन-धरना देना नियमों के खिलाफ

इस दौरान पूरे इलाके में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए सख्त निर्देश जारी किए गए। प्रशासन का कहना है कि यह कदम शांति बनाए रखने और किसी भी तरह की अव्यवस्था या कानून-व्यवस्था की समस्या को रोकने के लिए उठाया गया। इन 3 दिनों के दौरान जिले में किसी भी प्रकार की भीड़ एकत्र करना, बिना अनुमति प्रदर्शन या धरना देना नियमों के खिलाफ होगा।

शूटिंग पर प्रतिबंध 

धारा 163 लागू रहने के दौरान, नोएडा-ग्रेटर नोएडा में सार्वजनिक स्थान पर 5 से ज्यादा लोग एक साथ खड़े नहीं हो पाएंगे। इसके साथ ही निर्धारित धरना स्थल के अलावा कहीं भी धरना या फिर प्रदर्शन नहीं हो सकेगा। इस दौरान सरकारी ऑफिस और विधानसभा के आसपास ड्रोन से शूटिंग करने समेत कई अन्य चीजों पर भी पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। धारा 163 लागू होने के बाद सभी नागरिकों को प्रदेश सरकार और पुलिस प्रशासन द्वारा जारी गाइडलाइंस का पालन करना अनिवार्य होगा।

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