दिल्ली दंगों के आतंकी उमर खालिद को दी 3 दिन की अंतरिम जमानत

उमर खालिद को मिली अंतरिम जमानत

दिल्ली दंगों के आतंकी उमर खालिद को दी 3 दिन की अंतरिम जमानत

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली दंगा साजिश मामले में आरोपी उमर खालिद को 3 दिन की अंतरिम जमानत दी, जो 1 जून से 3 जून तक वैध होगी।

दिल्ली दंगों के आतंकी  उमर खालिद को दी 3 दिन की अंतरिम जमानत

उमर खालिद को मिली अंतरिम जमानत |

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली दंगा साजिश मामले में 7 साल से जेल में बंद आरोपी उमर खालिद को 3 दिन की अंतरिम जमानत दी। जमानत 1 जून सुबह 7 बजे से 3 जून शाम 5 बजे तक रहेगी। उमर खालिद को इसके लिए 1 लाख रुपए का निजी मुचलका भरना होगा। हाईकोर्ट ने कहा- खालिद को पहले भी पारिवारिक कार्यक्रमों के लिए अंतरिम जमानत मिल चुकी है। उन्होंने अदालत की शर्तों का पालन किया था। वह इस मामले में मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक है, लेकिन उनकी मां की मेडिकल स्थिति को देखते हुए सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण अपनाया गया।

मां के लिए मांगी जमानत

उमर खालिद ने कोर्ट में 22 मई से 5 जून तक 15 दिन की अंतरिम जमानत मांगी थी। याचिका में कहा था कि वह अपने स्व. मामा के चेहलुम में शामिल होना चाहता है। साथ ही अपनी 62 साल की मां की 2 जून को होने वाली लंप एक्सिशन सर्जरी के दौरान उनकी देखभाल करना चाहता है।

6 बार याचिका खारिज

जमानत के साथ कोर्ट ने शर्ते भी रखी। जमानत अवधि के दौरान NCR क्षेत्र से बाहर नहीं जा सकेंगे। घर पर रहना होगा और सिर्फ अस्पताल जाने की अनुमति होगी। बता दे निचली अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक 6 बार उमर की जमानत याचिका खारिज हुई हैं।

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