आसाराम की जमानत याचिका खारिज

आसाराम की अंतरिम जमानत याचिका खारिज, अपनी पसंद का एक केयरटेकर रखने की परमिशन दी

सुप्रीम कोर्ट ने नाबालिग से यौन उत्पीड़न के दोषी आसाराम की अंतरिम मेडिकल जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। आसाराम को 24 घंटे मेडिकल निगरानी में रखने का निर्देश।

आसाराम की अंतरिम जमानत याचिका खारिज, अपनी पसंद का एक केयरटेकर रखने की परमिशन दी

आसाराम की अंतरिम जमानत याचिका खारिज

नाबालिग से यौन उत्पीड़न मामले में दोषी आसाराम की अं​तरिम मेडिकल बेल पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया। याचिका को पेंडिंग रखा गया है।

अंतरिम जमानत की मांग

अदालत ने कहा- मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर नहीं लग रहा है कि अंतरिम जमानत की जरूरत है। आसाराम तबीयत बिगड़ने पर वे दोबारा अंतरिम जमानत की मांग कर सकता है। दरअसल, आसाराम ने अपनी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत की मांग की थी। इस पर 4 अगस्त को AIIMS की ओर से आसाराम की मे​डिकल रिपोर्ट पेश की गई थी। AIIMS ने रिपोर्ट में कहा था कि आसाराम को अस्पताल में भर्ती रखने की जरूरत नहीं है।

24 घंटे मेडिकल निगरानी में रखना जरूरी

AIIMS की ओर से एक डिटेल मेडिकल रिपोर्ट पेश की गई थी। जस्टिस MS सुंदरश और जस्टिस पी.बी. वराले की पीठ ने इसे एग्जामिन भी किया। क्टर्स ने यह भी मेंशन किया है कि उनकी स्वास्थ्य स्थिति को देखते हुए 24 घंटे मेडिकल निगरानी में रखना आवश्यक है। बता दे, आसाराम ने सुप्रीम कोर्ट में बैल और परमानेंट पैरोल की मांग की थी। कोर्ट ने आसाराम को 24 घंटे के लिए अपनी पसंद का एक ट्रेंड केयर गिवर रखने की परमिशन दी। 

आसाराम को देखभाल की जरूरत

सुप्रीम कोर्ट ने ये भी छूट दी है कि तबीयत बिगड़ने पर वे दोबारा अंतरिम जमानत के लिए अदालत में अपील के सकते है। बताया जा रहा है कि आसाराम को हाईकोर्ट से मिली 20 दिन की पैरोल की जानकारी भी छुपाई थी, जिस पर बैंच ने नाराजगी भी जाहिर की। आसाराम ने अदालत में दायर याचिका में बताया- वह गंभीर समस्या से जूझ रहे हैं और देखभाल की जरूरत है। मामले में 1 महीने पहले सुप्रीम कोर्ट ने आसाराम की ओर से दायर याचिका पर राजस्थान सरकार से 2 सप्ताह में जवाब भी मांगा था।

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