पति की आंखों में तेजाब डालने वाली पत्नी को संभल कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई। उस पर 1.75 लाख का जुर्माना भी लगाया गया। इस मामले की कोर्ट में 1 साल से ज्यादा समय में 10 सुनवाई हुईं। तेजाब के हमले से एक दिन पहले पत्नी ने पति को खाने में जहर देकर मारने की कोशिश भी की थी।
आरोपी पत्नी को उम्रकैद
27 मई को अपर जिला जज गोपाल ने पत्नी कहकशां को दोषी करार देते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया। मामला 7 मार्च, 2025 का है। उस दिन पति मुजफ्फर अली ने पत्नी कहकशां को घर में अपने प्रेमी के साथ आपत्तिजनक हालत में पकड़ लिया था। इसके बाद कहकशां ने रात में सोते समय पति की आंखों और चेहरे पर तेजाब डाल दिया। इससे न सिर्फ मुजफ्फर अली का चेहरा झुलस गया, बल्कि उसकी दोनों आंखों की रोशनी भी चली गई। साथ ही कंधे और पेट का कुछ हिस्सा भी झुलस गया।
आरोपी पत्नी
पति की आखों की गई रोशनी
उसका दिल्ली के सफदरजंग हॉस्पिटल में करीब 6 महीने तक इलाज चला। इसके बावजूद आंखों की रोशनी वापस नहीं आई। मामला सदर कोतवाली क्षेत्र का है। सजा सुनते ही पत्नी कहकशां कोर्ट में फूट-फूटकर रोने लगी। इसके बाद चेहरा छिपाकर कोर्ट से बाहर निकली। एक महिला कॉन्स्टेबल उसके साथ रही। अदालत से उसे जेल भेज दिया गया। सुनवाई के दौरान कहकशां का पति मुजफ्फर अली भी अपनी मां के साथ आया था। झुलसने के कारण उसने चेहरे को तौलिए से ढंक रखा था।