एक्ट्रेस ट्विशा शर्मा मर्डर केस, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- मीडिया पीड़ितों के बयानों के पीछे न भागे

महत्वपूर्ण सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में

एक्ट्रेस ट्विशा शर्मा मर्डर केस, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- मीडिया पीड़ितों के बयानों के पीछे न भागे

सुप्रीम कोर्ट ने ट्विशा शर्मा मौत केस में सुनवाई के दौरान मीडिया और पक्षों को संयम बरतने की सलाह दी। न्यायपालिका पर सवाल उठाने पर चिंता व्यक्त की गई।

एक्ट्रेस ट्विशा शर्मा मर्डर केस सुप्रीम कोर्ट ने कहा- मीडिया पीड़ितों के बयानों के पीछे न भागे

एक्ट्रेस ट्विशा शर्मा की मौत के मामले में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में महत्वपूर्ण सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अगुआई वाली बेंच ने मामले की सुनवाई करते हुए मीडिया और दोनों पक्षों को संयम बरतने की सलाह दी। कोर्ट ने कहा कि मामले की जांच कानून और तय प्रक्रिया के अनुसार आगे बढ़ने दी जानी चाहिए।

मीडिया को सुप्रीम कोर्ट की नसीहत

सुनवाई के दौरान CJI ने कहा कि इस केस में कई पहलू हैं, जिनमें दूसरा पोस्टमॉर्टम भी शामिल था, जो अब पूरा हो चुका है। उन्होंने मीडिया से अपील करते हुए कहा कि पीड़ित परिवार या दूसरे पक्ष के बयानों के पीछे भागने से बचें। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले जांच एजेंसियों को निष्पक्ष तरीके से अपना काम करने दिया जाना चाहिए।

न्यायपालिका पर सवाल उठाने पर नाराजगी

सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर भी चिंता जताई कि मामले में न्यायपालिका की निष्पक्षता पर सवाल उठाए जा रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि मृतका की सास गिरिबाला सिंह एक रिटायर्ड जिला जज हैं और ऐसे में न्यायपालिका पर आरोप लगाना दुर्भाग्यपूर्ण है। कोर्ट ने भरोसा जताया कि चाहे राज्य एजेंसियां जांच करें या CBI, सच सामने लाया जाएगा।

सॉलिसिटर जनरल की दलील

सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि पूर्व जज गिरिबाला सिंह विभिन्न टीवी चैनलों पर जाकर मृतका की छवि खराब करने की कोशिश कर रही हैं। इस बयान के बाद मामले ने और तूल पकड़ लिया है।

हाईकोर्ट और जिला अदालत में भी सुनवाई

इधर, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत रद्द करने की मांग पर सुनवाई प्रस्तावित है। वहीं भोपाल जिला अदालत में ट्विशा के पति समर्थ सिंह और उनकी मां की कॉल डिटेल तथा एम्स भोपाल के CCTV फुटेज सुरक्षित रखने की मांग पर भी सुनवाई होनी है। फिलहाल मामला संवेदनशील बना हुआ है और सभी की नजरें आगामी अदालत के फैसलों पर टिकी हैं।

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